बेटी ने ही मां को दिलवाई सजा, अपने प्रेमी के लिए पति को उतार दिया था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
उत्तराखंड के पिथौरागड़ में दो साल पहले एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर डाली थी. वो भी सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के वास्ते. लेकिन महिला की बेटी ने ही उसकी ये पोल खोल दी. अब कोर्ट ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की खबर सुनाई है. क्या हुआ था उस रोज, जानते हैं विस्तार से…
उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी महिला को पांच साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.
मामला दिंगास कोटली इलाके का है. यहां 14 फरवरी 2022 को पूरन नाम के शख्स ने पुलिस को तहरीर दी थी. बताया- साहब मेरी भाभी ने मेरे भाई की हत्या की है. मुझे 12 फरवरी को सूचना मिली थी कि मेरे भाई जितेंद्र की मौत हो गई है. मैं तुरंत उसके घर पहुंचा. मुझे कहा गया कि पता नहीं जितेंद्र की मौत कैसे हुई. लेकिन मैंने पाया कि भाई के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान थे. मुझे शक हुई कि भाभी का इसमें हाथ हो सकता है. भाभी हर बार अलग बात कह रही थीं. कभी कह रही थीं कि नेचुरल डेथ है तो कभी कह रही थीं कि उन्हें नहीं पता कैसे जितेंद्र की मौत हुई. पूरन ने बताया- साहब मैंने अपनी मासूम भतीजी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी मां ने ही उसके पापा को मार डाला है.
पुलिस ने पूरन की तहरीर पर मामला दर्ज करते जांच शुरू की. जितेंद्र की बीवी से भी पूछताछ की गई. फिर बच्ची से भी पुलिस ने पूछा को मासूम बोली- मम्मी और पापा के बीच लड़ाई हुई थी. दोनों दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में लड़ रहे ते. मैंने जब खिड़की से देखा तो मम्मी पापा को मार रही थी. जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कहा कि पापा सांस नहीं ले रहे हैं.
बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी महिला सुनीता देवी से सख्ती से पूछताछ की. सुनीता जल्द ही टूट गई. उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. बताया कि उसका किसी अन्य शख्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. पति दोनों के प्यार में रोड़ा बना हुआ था. इसलिए उसने पति को मार डाला.मामला तब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था. बुधवार को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया. महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.