35 साल की अधेड़ महिला नए-नए लड़कों को ऐसे फंसती थी हुसन के जाल में, पुलिस को लगी खबर, पहुंच गई हवालात के पीछे
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक 35 साल की महिला को गिरफ्तार किया है. यह महिला राजधानी के जिम (GYM) सेंटरों पर युवाओं में मर्दाना शक्ति और आक्रमकता बढ़ाने के लिए गलत तरीके से काम करती थी.
दिल्ली पुलिस ने एक 35 साल की महिला को गिरफ्तार किया है, जिसकी करतूत सुनकर आप चौंक जाएंगे. इस महिला के कारनामे सुनकर आप अपने बच्चों को जिम जाना बंद करवा देंगे. जिम आने वाले कम उम्र के लड़कों पर इस महिला का जादू सिर चढ़कर बोलता था. यह महिला लड़कों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये कमा रही थी. दिल्ली पुलिस को जब इस महिला के कारनामे के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए. दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई और महिला को बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली के पॉश एरिया से गिरफ्तार कर लिया. महिला युवाओं में मर्दाना जोश भरने के लिए ऐसा काम करती थी, जिससे दिल्ली पुलिस भी सन्न रह गई.
शनिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के पॉश इलाके से एक महिला को गैरकानूनी काम करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है. इस महिला की कहानी सुनकर कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को जिम भेजना बंद कर देगा. दिल्ली पुलिस वैसे भी नए साल साल को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर है. दिल्ली पुलिस शहर के रेस्टोरेंट, होटल और गेस्ट हाउस में लगातार छापा मार रही है. इसी के तहत 26 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को कोटला मुबारकपुर एरिया में छापा मारा.
दिल्ली पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और दिल्ली के जीएनसीटी के ड्रग विभाग ने एक महिला को कोटला मुबारकपु एरिया से पकड़ा. यह महिला बिना किसी पर्चे और लाइसेंस के अवैध रूप से मेफेन्टरमाइन के साइकोट्रोपिक इंजेक्शन जिम में बेच रही थी. निधि नाम की यह महिला बिना उचित लाइसेंस के अवैध रूप से जिम जाने वालों लड़कों को साहस और आक्रमकता बढ़ाने के लिए मेफेन्टरमाइन इंजेक्शन बेच रही थी.
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि निधि युवाओं को प्रतिबंधित इंजेक्शन की सप्लाई कर रही थी. इस इंजेक्शन को डॉक्टर के लिखे बिना कोई भी आदमी न बेच सकता है और न ही अपने घर में रख सकता है. इसी दौरान निधि के घर पर छापा मारा गया. घर की तलाशी के दौरान मेफेन्टरमाइन के कुल 60 इंजेक्शन बरामदगी हुई. ये इंजेक्शन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की अनुसूची-एच के तहत वर्गीकृत हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत कवर नहीं किए गए हैं. क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 22/23 के तहत कार्रवाई की है. इन धाराओं के तहत सजा न्यूनतम 3 साल और अधिकतम आजीवन कारावास है.
बता दें कि ये इंजेक्शन बिना किसी पर्चे और लाइसेंस के घर में नहीं रख सकते हैं. 35 साल की निधि बेरोजगार है. हालांकि, दिल्ली पुलिस को आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. घर में अवैध रूप से मादक पदार्थों को रखने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि, ये इंजेक्शन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है. खासकर युवाओं के स्वास्थ्य पर इस इंजेक्शन को लेने से गंभीर खतरा रहता है.