दिल्ली: ट्यूशन टीचर ने 15 साल की छात्रा के साथ किया रेप, फिर उसे करने लगा ब्लैकमेल

दक्षिण दिल्ली में एक ट्यूशन टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ट्यूशन शिक्षक ने 15 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया। लड़की अपने पिता के साथ बुधवार को शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि नाबालिग ने आरोप लगाया कि वह 2022 से 2025 तक आरोपी की ट्यूशन कक्षाओं में पढ़ रही थी। आरोपी ने उसे ट्यूशन सेंटर में कई बार मानसिक रूप से परेशान किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसको धमकाया और ब्लैकमेल भी किया। पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह सीआर पार्क स्थित एक ट्यूशन सेंटर में वर्ष 2022 से 2025 तक पढ़ने जाती थी। ट्यूशन के संचालक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाकर कई बार वारदात को अंजाम दिया। 26 फरवरी को पीड़िता ने ट्यूशन सेंटर जाने से मना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उससे पूछा तो उसने सारी जानकारी दी।

इस बीच एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के एक मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। दोषी के पिता ने बच्ची की हत्या में बेटे की मदद की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने 27 वर्षीय राजेंद्र और उसके 57 वर्षीय पिता राम सरन के खिलाफ मामले में सुनवाई की। बता दें कि लड़की नौ फरवरी 2019 को लापता हो गई थी और उसका शव दो दिन बाद एक पार्क में मिला था। उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे।

अदालत ने कहा कि परिस्थितियां और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि राजेंद्र ने अपनी हवस पूरी करने के लिए लड़की का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले में यह संदेह से परे साबित हुआ है कि व्यक्ति और उसका पिता क्रूर हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। राजेंद्र को दुष्कर्म, हत्या और अपहरण के अलावा पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी ठहराया गया। वहीं सरन को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया गया।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *