एक नेता अगर 5 बार सांसद बनता है तो क्या उसे 5 गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी, जानिए सबकुछ

एक कर्मचारी जब अपने जीवन के लगभग 30 साल सरकार की सेवा करता है। तब कहीं जाकर वह अपने वेतन का 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है कर्मचारी के अलावा सरकार से सांसद और विधायकों को पेंशन देती है आपको बता दें यह तो आप जानते ही होंगे कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 महीने सांसद रहे तभ भी उसको आजीवन पेंशन प्राप्त होगी परंतु यह सवाल यह उपस्थित हुआ है कि यदि कोई नेता एक से अधिक बार सांसद चुना जाएगा तो उसकी पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा।

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दिल्ली विश्वविद्यालय से m.a. 1983 एवं नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली में सेवाएं दे चुके श्री अजीत सिंह बताते हैं कि सन 1918 में सांसद की न्यूनतम पेंशन 25000 महीने तय की गई थी पूर्व सांसद को पेंशन के अलावा कई भत्ते सुविधाएं भी दी जाती है। कोई नेता चुनाव जीतने के बाद यदि केवल 2 महीने ही सांसद बना रहता है तो आजीवन पेंशन का हकदार होता है।

एक नेता यदि एक से अधिक कार्यकाल सांसद के रूप में व्यतीत करता है या फिर प्रश्न के अनुसार लगातार पांच बार सांसद चुना जाता है। उसकी पेंशन 5 गुना नहीं होगी। लेकिन बेसिक पेंशन 25000 से ज्यादा होगी। सरकार ने सांसदों की पेंशन के लिए फार्मूला तैयार किया है। एक कार्यकाल यानी 5 साल से अधिक सांसद बने रहने वाले नेताओं को 5 साल के अतिरिक्त 1 साल के लिए 2000 दिए जाएंगे। यह रकम उनकी बेसिक पेंशन ₹25000 में जोड़ कर दी जाएगी।

यानी यदि कोई व्यक्ति 15 साल तक सांसद बना रहता है तो उसकी पेंशन इस प्रकार होगी।

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