एयरपोर्ट पर बड़े अजीब अंदाज में चल रहा था यात्री, जब कि जांच तो अंदर का नजारा देखकर फटी रह गई सबकी आंखें

बैंकॉक से आए इस पैसेंजर की चाल देखते ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट को समझ में आ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़गड़ है. इसी संदेह के आधार पर एआईयू ने इस पैसेंजर का जैसे ही सामान खुलवाया, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं. क्‍या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें आगे..

एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर की की चाल क्‍या बदली, उसके ऊपर मूसीबत के पहाड़ टूट पड़े. इस पैसेंजर की बदली हुई चाल पर नजर पड़ते ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अफसर हरकत में आ गए. कुछ समय नजर रखने के बाद इस पैंसेजर को हिरासत में ले लिया गया. वहीं जब जांच के दौरान इस पैसेंजर के बैग खोले गए तो वहां मौजूद तमाम अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई.

यह मामला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टी-थ्री एराइवल टर्मिनल का है. बीते दिनों बैंकॉक से लगातार तस्‍करी की कोशिशों को देखते हुए कस्‍टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) एराइवल टर्मिनल में अपनी निगाह बनाए हुए थी. इसी बीच, एआईयू टीम की निगाह अपने लगेज के साथ ग्रीन चैनल की तरफ बढ़ रहे इस पैसेंजर पर पड़ गई. इस पैसेंजर की चाल देखकर टीम को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है.

एआईयू ने इस पैसेंजर पर नजर रखना शुरू कर दिया. इस पैसेंजर ने कस्‍टम ग्रीन चैनल क्रॉस किया और टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया. यह पैसेंजर टर्मिनल से बाहर निकल पाता, इससे पहले उसे एआईयू की टीम ने रोक लिया. इस पैसेंजर के बैग का एक्‍स-रे कराया गया, जिसमें एआईयू को प्रतिबंधित कलर कॉबिनेशन नजर आया. नतीजतन, बैग को पैसेंजर की मौजूदगी में खुलवाया गया.

बैग के भीतर से कस्‍टम की टीम ने हरे रंग की पॉलिथिन बरामद की. इन पॉलिथिन को जैसे ही खोला गया, वहां मौजूद तमाम अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं. दरअसल, इन पॉलिथिन के भीतर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था. जांच में पता चला कि पॉलिथिन में हेरोइन नामक की ड्रग्‍स भरी हुई है. जिसके बाद, कस्‍टम ने हेरोइन जब्‍त कर पैसेंजर को अरेस्‍ट कर लिया.

कस्‍टम की एडिशनल कमिश्‍नर मयूषा गोयल के अनुसार, हेरोइन तस्‍करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ पैसेंजसर बैंकॉक से क्वालालंपुर होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा था. उसके कब्‍जे से 7.321 किलो हेरोइन बरामद की गई है. जिसके इंटरनेशनल मार्किट में कीमत करीब 29.28 करोड़ रुपए हैं. आरोपी पैसेंजर के खिलाफ एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 43(ए) और 43(बी) के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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